Big blow to Himachal Pradesh PWD Minister Vikramaditya Singh from the court
हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह को उदयपुर की फैमिली कोर्ट-3 ने अपनी पत्नी सुदर्शना सिंह को हर महीने 4 लाख रुपये भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है।
यह आदेश घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा दायर परिवाद के बाद दिया गया है। PWD Minister Vikramaditya Singh
PWD Minister Vikramaditya Singh
यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं (Here are some reactions):
1. सुदर्शना सिंह ने अक्टूबर 2022 में विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था। 2. उन्होंने दावा किया था कि उन्हें और उनके बच्चे को विक्रमादित्य और उनके परिवार द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। 3. विक्रमादित्य सिंह ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। 4. कोर्ट ने सुदर्शना सिंह के दावों को स्वीकार करते हुए विक्रमादित्य सिंह को हर महीने 4 लाख रुपये भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है। 5. यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक कि मामले का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। 6. यह मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। 7. कुछ लोग सुदर्शना सिंह के साथ सहानुभूति रखते हैं, जबकि कुछ लोग विक्रमादित्य सिंह का समर्थन करते हैं।
यहाँ कुछ प्रतिक्रियाएँ दी गई हैं (Here are some reactions):
1. "यह एक महिला के लिए न्याय की जीत है।" 2. "विक्रमादित्य सिंह को अपनी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखना चाहिए।" 3. "यह मामला राजनीति से प्रेरित है।"
मामला (Case):
1. सुदर्शना सिंह ने अक्टूबर 2022 में उदयपुर कोर्ट में घरेलू हिंसा एक्ट के तहत पति के खिलाफ परिवाद पेश किया था।
2. उन्होंने आरोप लगाया था कि विक्रमादित्य और उनके परिवार ने उन्हें शादी के बाद से प्रताड़ित किया है।
जानने योग्य महत्वपूर्ण बातें (Important things to be know):
1. सुदर्शना नेअपनी शिकायत मेंकहा कि उसका विवाह विधायक विक्रमादित्य सिंह के साथ 8 मार्च 2019 को हुआ था।
2. ये विवाह हिंदू रीति रिवाज सेराजस्थान के कणोता गांव मेंहुई थी।
3. शादी के बाद वो ससुराल मेंआ गई।
4. यहां उसके साथ प्रताड़ना शुरू हो गई।
5. शिकायत के अनुसार विधायक के परिवार ने सुदर्शना के रिश्तेदारों को शिमला बुलाकर उसे जबरन उदयपुर भेजने का आरोप है।
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